दहेज उत्पीड़न से मरने वाली महिला के अभियुक्त को पुलिस ने किया गिरप्तार
दिनांक 28.04.2022 को वादी श्री सुबोध कुमार पुत्र श्री दलीराम निवासी गजरौला,अथपल, जिला बिजनौर (उ0प्र0) द्वारा कोतवाली कोटद्वार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी कि उनकी पुत्री के ससुरालियों द्वारा पुत्री को बार-बार दहेज के लिए उत्पीडन किया गया, जिस कारण उसकी मृत्यु हो गयी है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर कोतवाली कोटद्वार पर मु0अ0सं0- 97/2022, धारा-398 ए/304 बी भा0द0वि0 व ¾ दहेज प्रतिषेध अधिनियम बनाम राजन आदि पंजीकृत की गयी। जिसकी विवेचना पुलिस उपाधीक्षक कोटद्वार श्री गणेश लाल कोहली द्वारा सम्पादित की जा रही है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जनपद पौड़ी गढ़वाल, द्वारा महिला सम्बन्धी अपराध की घटनाओं को गम्भीरता से लेते हुये त्वरित कार्यावाही करने हेतु आदेशित किया गया। जिसके क्रम में अभियोग उपरोक्त के अभियुक्त राजन (उम्र-34 वर्ष) पुत्र श्री मूलचन्द्र, निवासी-गोविन्दनगर, थाना-कोटद्वार, जनपद पौड़ी को पुलिस उपाधीक्षक कोटद्वार द्वारा जारी 55 CrPc के नोटिस के क्रम में उपनिरीक्षक कैलाश चन्द्र सेमवाल मय पुलिस टीम उपाधीक्षक कोटद्वार श्री गणेश लाल कोहली,उपनिरीक्षक श्री कैलाश चन्द्र सेमवाल, आरक्षी 425 ना0पु0 चन्द्रपाल, आरक्षी 219 ना0पु0 संजय सिंह द्वारा अथक प्रयास एवं पतारसी सुरागरसी कर मुखबिरों को सक्रिय कर इलेक्ट्रोनिक सर्विलांस से सूचना संकलन के आधार पर अभियुक्त राजन निवासी उपरोक्त को दिनांक 28.04.2022 को गोविन्द नगर कोटद्वार से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को माननीय न्यायालय द्वारा न्यायायिक हिरासत में जेल भेजा गया।