पुलिस सत्यापन न कराने वाले मकान मालिकों, होटल, ढाबा संचालको के काटे गये 1,80,000 के चालान।

SSP पौड़ी गढ़वाल के निर्देशन में सभी थाना प्रभारियों को अपने-अपने थाना क्षेत्रान्तर्गत निवासरत बाहरी व्यक्तियों का शत प्रतिशत पुलिस सत्यापन कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया।
थाना कोतवाली श्रीनगर क्षेत्रान्तर्गत निवासरत बाहरी व्यक्तियों/मजदूरों/रेडी/ठेली वालो के सत्यापन हेतु थाना क्षेत्रान्तर्गत दिनांक 27/4/2025 रविवार को 05 टीमें गठित कर विभिन्न स्थानों पर सत्यापन की कार्यवाही की गयी। गठित टीम द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत क्रमशः सम्पूर्ण सब्जी मण्डी, गणेश बाजार, मस्जिद वाली गली, कंसमर्दनी मार्ग, अलकनन्दा विहार, श्रीकोट कस्वा व कलियासौड़ क्षेत्र में 320 किरायादारो/मजदूरों/रेडी/ठेली वालो के भौतिक सत्यापन किये गये, जिसमे से 18 मकान मालिको द्वारा किरायादारों का पुलिस सत्यापन न कराने पर टीम द्वारा 83 पुलिस एक्ट (माननीय न्यायालय) के अन्तर्गत प्रति मकान मालिक 10-10 हजार कुल 1,80,000/ (एक लाख अस्सी हजार रु0 मात्र) का चालान कर धनराशी वसूले गये। इस अवसर पर श्री अनुज कुमार, क्षेत्राधिकारी, सर्किल श्रीनगर द्वारा सर्किल श्रीनगर क्षेत्रान्तर्गत सभी मकान मालिको, होटल एवं ढावा संचालको से आग्रह किया कि यात्रा सीजन के दृष्टिगत वह अपने-अपने किरायेदारों, नौकरों का शत प्रतिशत सत्यापन कराये। निकट भविष्य में भी इसी प्रकार से सत्यापन अभियान निरन्तर जारी रहेगा, सत्यापन न कराने वाले मकान मालिकों, ढावा, होटल संचालकों के विरुद्व उत्तराखण्ड पुलिस अधिनियम के अन्तर्गत चालानी कार्यवाही की जायेगी।
