स्थानांतरण को लेकर जारी हुआ यह आदेश ।

उपर्युक्त विषयक आप अवगत हैं कि राज्याधीन कार्मिकों के वार्षिक स्थानान्तरण हेतु उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-23 के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष सामान्य स्थानान्तरण किये जाने के निमित्त समय-सारणी नियत की गई है।
अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया वार्षिक स्थानान्तरण सत्र, 2025-26 हेतु उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-23 के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष सामान्य स्थानान्तरण किये जाने के लिए निर्धारित समय-सारणी के अनुसार स्थानान्तरण की कार्यवाही करने का कष्ट करें।
