उत्तराखंड में विधानसभा चुनावों के दौरान कोविड- 19 के new variant omicron को देखते हुए मुख्य सचिव द्वारा आदेश जारी किए गए है।
जिसमे कहा गया है प्रातः 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक ही कर सकेंगे चुनाव प्रचार-प्रसार। पूर्व में जारी दिशा निर्देश में कुछ संशोधन किया गया है। जो गतिविधियां भारत निर्वाचन आयोग की ओर से समय समय पर जारी दिशा निर्देशों में प्रतिबंधित हैं, उक्त गतिविधियों के संचालन की अनुमति नहीं होगी। राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों को सुबह आठ बजे से रात आठ बजे तक ही चुनाव प्रचार की अनुमति होगी। इंडोर मीटिंग में अधिकतम हाल की क्षमता का 50 फीसद व्यक्तियों के साथ और खुले स्थान पर 30 प्रतिशत की क्षमता के साथ व्यक्तियों के साथ मीटिंग आयोजन करने की अनुमति होगी।
आदेश देखे: 7th Feb. 2022 Amendment -Covid SOP


जिसमे कहा गया है प्रातः 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक ही कर सकेंगे चुनाव प्रचार-प्रसार। पूर्व में जारी दिशा निर्देश में कुछ संशोधन किया गया है। जो गतिविधियां भारत निर्वाचन आयोग की ओर से समय समय पर जारी दिशा निर्देशों में प्रतिबंधित हैं, उक्त गतिविधियों के संचालन की अनुमति नहीं होगी। राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों को सुबह आठ बजे से रात आठ बजे तक ही चुनाव प्रचार की अनुमति होगी। इंडोर मीटिंग में अधिकतम हाल की क्षमता का 50 फीसद व्यक्तियों के साथ और खुले स्थान पर 30 प्रतिशत की क्षमता के साथ व्यक्तियों के साथ मीटिंग आयोजन करने की अनुमति होगी।
आदेश देखे: 7th Feb. 2022 Amendment -Covid SOP
